ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को झटका नहीं मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली । छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट सोनीपत के पहलवान सागर की हत्या मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपित सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीश कुमार ने सुशील कुमार को राहत नहीं देते हुए कहा कि जिनके खिलाफ हत्या , अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया है उसे अग्रिम जमानत नहीं दे सकते । सुशील वारदात फरार है । सोमवार को दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपये का इनाम भी रखा था । 

रोहिणी कोर्ट ने खारिज की याचिका हत्या , अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज , ऐसे में जमानत नहीं देंगे ।।

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